General Rules
1- कक्षा में बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार 15 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर छात्र-छात्रा का प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। पुनः प्रवेश के लिए कॉलेज प्रशासन द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। यह प्रक्रिया सत्र में अधिकतम दो बार ही सम्भव होगी।
2- विद्यालय समय में बालक-बालिका को बीच में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। विशेष परिस्थिति में अभिभावक की सहमति व प्रधानाचार्य की स्वीकृति के पश्चात् ही घर जाने की अनुमति मिलेगी।
3 – प्रतिदिन निश्चित वेश-भूषा में ही विद्यालय आयेंगे, अन्यथा कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
4- अर्द्ध वार्षिक परीक्षा अवधि में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
5 – अभिभावकों से अनुरोध है कि प्रत्येक परीक्षा के उपरान्त अभिभावक-अध्यापक संघ की बैठक आहूत की जायेगी, अपने सुझाव देने के लिए विद्यालय में अवश्य पधारें।
6- कॉलेज परिसर में छात्र-छात्रा परिचय पत्र सदैव अपने पास रखें। प्रधानाचार्य, मुख्य अनुशासक, अनुशासन समिति के सदस्य अध्यापक, सुरक्षा गार्ड किसी समय चैक कर सकते है।
7- विद्यार्थियों का कालेज प्रांगण में इधर-उधर घूमना तथा बरामदे एवं कक्षाओं के सामने खड़े होकर शोर करना नितान्त वर्जित है।
8- कॉलेज परिसर में किसी प्रकार का पान-मसाला, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट या अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। उपर्युक्त वस्तुओं के सेवन करते पाये जाने पर छात्र-छात्रा का प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है तथा २०० रुपए जुर्माना भी लगेगा।
9 – कॉलेज परिसर में छात्र-छात्राओं द्वारा भवनों पर किसी प्रकार की लिखावट, चौक या गन्दा करना अवैध माना जायेगा जिसके फलस्वरूप आर्थिक दण्ड भी देना होगा।
10- कॉलेज की सम्पत्तियों के सदुपयोग, रख-रखाव एवं सुरक्षा का भार विद्यार्थियों पर ही है। यदि कोई व्यक्ति उसे हानि पहुँचाये तो प्रबुद्ध छात्र-छात्रा के नाते वह उसकी सूचना तुरन्त प्रधानाचार्य/विद्यालय प्रशासन को दें।
11- प्रधानाचार्य की अनुमति के बिना सूचना पट, कॉलेज के मुख्य द्वार व दीवारों पर कोई भी सूचना या विज्ञापन लगाना निषिद्ध होगा।
12- विद्यालय में प्रवेश, परिचय पत्र, चरित्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र या किसी अन्य कार्य के लिए छात्र-छात्रायें स्वयं उपस्थित हों।
13- अनुशासन भंग करने वाले छात्र-छात्राओं का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।